NPS Tax Exemption: NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम भारत में रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जिसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन, NPS में टियर 1 और टियर 2 दो प्रकार के खाते होते हैं। इनमें क्या अंतर है और टैक्स छूट के मामले में कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, आइए जानते हैं।

क्या NPS टियर 2 में टैक्स छूट मिलती है?
अगर आप NPS टियर 2 में निवेश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स छूट मिलेगी, तो जवाब "नहीं" है। टियर 2 अकाउंट मुख्य रूप से एक बचत खाता है और इस पर कोई टैक्स छूट उपलब्ध नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष टैक्स सेवर योजना उपलब्ध है, जिसमें 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है और 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। लेकिन अन्य निवेशकों को इस अकाउंट में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता।

NPS टियर 1 में टैक्स छूट का फायदा
अगर आप टैक्स बचत चाहते हैं, तो NPS टियर 1 आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें निम्नलिखित सेक्शनों के तहत टैक्स छूट उपलब्ध है:

पुरानी कर व्यवस्था में टैक्स छूट

  • 1. धारा 80C: 1.5 लाख रुपये तक की कटौती उपलब्ध है।
  • 2. धारा 80CCD(1B):  80C की सीमा से अलग, 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है।
  • 3. कुल मिलाकर, 80C + 80CCD(1B) के तहत 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट पा सकते हैं।
  • 4. धारा 80CCD(2) (नियोक्ता योगदान पर छूट)
  • 5. निजी क्षेत्र में: मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% टैक्स फ्री।
  • 6. सरकारी कर्मचारियों के लिए: मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 14% टैक्स फ्री।
  • 7. यह कटौती 1.5 लाख और 50,000 की सीमा से अलग है।

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नई टैक्स व्यवस्था में कर छूट

  • 1. धारा 80CCD(2) के तहत केवल नियोक्ता का योगदान ही टैक्स फ्री है।
  • 2. सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में, नियोक्ता का योगदान 14% तक कर मुक्त है।

NPS में निवेश करने के मुख्य फायदे

  • 1. लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग का बेहतरीन विकल्प।
  • 2. 80C, 80CCD(1B), और 80CCD(2) के तहत टैक्स छूट का फायदा।
  • 3. गर्वनमेंट एंप्लाईज को ज्यादा फायदा, क्योंकि 14% तक का नियोक्ता योगदान टैक्स फ्री।
  • 4. मेच्योरिटी एमाउंट का 60% कर मुक्त होता है।
  • 5. EPF और PPF की तुलना में अधिक रिटर्न मिलने की संभावना।

NPS में निवेश करने से पहले ध्यान दें!

  • 1. टियर 1 में निवेश टैक्स सेविंग के लिए जरूरी है, लेकिन मैच्योरिटी से पहले निकासी प्रतिबंधित है।
  • 2. टियर 2 में निवेश करने पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती, जब तक कि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी न हों।
  • 3. अगर आपका नियोक्ता NPS में योगदान कर रहा है, तो आपको अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है।
  • 4. पुरानी कर व्यवस्था में ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, नई कर व्यवस्था में केवल नियोक्ता का योगदान टैक्स फ्री होता है।

NPS के तहत अधिकतम टैक्स छूट कैसे पाएं?

  • 1. 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक निवेश करें।
  • 2. 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये जमा करें।
  • 3. अगर आपका नियोक्ता NPS में योगदान कर रहा है, तो 80CCD(2) के तहत अतिरिक्त छूट लें।
  • 4. इस तरह आप NPS के जरिए सालाना 2 लाख रुपये या इससे अधिक की टैक्स बचत कर सकते हैं!

NPS में निवेश फायदेमंद है या नहीं?

  • 1. अगर आप टैक्स बचत और रिटायरमेंट प्लानिंग चाहते हैं, तो NPS टियर 1 सबसे अच्छा विकल्प है।
  • 2. NPS टियर 2 सिर्फ एक सेविंग अकाउंट है, जिसमें कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।
  • 3. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो NPS में टैक्स छूट के अतिरिक्त लाभ मिलते हैं!

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