Pension Rule Changes: केंद्र सरकार ने रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन फॉर्म को ऑनलाइन भरने का प्रावधान लागू किया गया है। यह नया नियम 6 नवंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। आइए, केंद्र सरकार से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन पाने के तरीकों में हुए बदलाव के बारे में जानते हैं।

अब क्या बदल गया है?

पहले पेंशन के लिए रिटायर सरकारी कर्मचारियों को आफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। आफलाइन फॉर्म कर जमा करना होता था। लेकिन अब यह प्रॉसेस पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है, जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, वह अब Bhavishya या e-HRMS 2.0 पोर्टल के जरिए पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए नियम के तहत अब पेंशन के लिए पेपर फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह बदलाव गवर्नमेंट प्रॉसेस को डिजिटल बनाने के लिए किया गया है। इस सिलसिले में पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

पेंशन फॉर्म 6-A क्या है?

फॉर्म 6-A को विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। यह पुराने फॉर्मेट जैसे फॉर्म 6, 8, 4, 3A, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 9, एफएमए (FMA), और ज़ीरो ऑप्शन फॉर्म को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रॉसेस को लागू करने के लिए सीसीएस (CCS) पेंशन नियम, 2021 में संशोधन किया गया है। नियम 53, 57, 58, 59, और 60 में बदलाव करते हुए इसे सरल बनाया गया है।

कैसे भरें फॉर्म?

फॉर्म भरने के लिए Bhavishya पोर्टल पर लॉगिन करें।
फॉर्म 6-A का चयन करें।
अपना डिटेल फीड करें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
सबमिट करने के बाद आपके आवेदन की ट्रैकिंग भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

भविष्य’ और ‘e-HRMS’ पोर्टल क्या हैं?

यह पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक पहल है। ताकि रिटायरमेंट के दिन ही कर्मचारियों को उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) और अन्य बकाया भुगतान मिल जाए। e-HRMS 2.0 पोर्टल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य तौर पर रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए डेवलप किया गया है, जिसके जरिए पेंशन से जुड़े सभी काम आसानी से निपट जाएंगे।  
 

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