दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई बेहतरीन नियम बनाए हैं। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इसके लिए टिकट खरीदना अनिवार्य है, ऐसा न करना रेलवे रूल्स का उल्लंघन माना जाता है।
नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई बेहतरीन नियम बनाए हैं। हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इसके लिए टिकट खरीदना अनिवार्य है, ऐसा न करना रेलवे रूल्स का उल्लंघन माना जाता है। आज हम आपको रेलवे के कुछ और ऐसे रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका पालन न करने पर आपको तगड़ी पेनाल्टी तो देनी ही पड़ती है, जेल भी जाना पड़ सकता है।
इन लोगों को हो सकती है 6 महीने की सजा
अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो रेलवे के नियमों के अनुसार उसे छह महीने तक की जेल या मैक्सिमम 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। जुर्माने की मिनिमम राशि 250 रुपये है, जिसमें दोषी यात्री द्वारा तय की गई दूरी के लिए टिकट का प्राइज भी शामिल है। मान लीजिए कि आपने स्लीपर कोच का टिकट लिया है और आप AC कोच में यात्रा करते हैं। इस स्थिति में पकड़े जाने पर व्यक्ति को AC कोच के किराए और स्लीपर कोच के किराए के बीच का अंतर चुकाना होगा। इसके अलावा TTE द्वारा एक्स्ट्रा पेनाल्टी फीस भी लगाई जा सकती है।
रेलवे के इन रूल्स को फॉलों न करने पर होगी क्या सजा, यहां देखें
- अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो यात्रा के दौरान आपके पास ID कार्ड होना जरूरी है।
- अगर आप TTE को अपना आईडी कार्ड नहीं देते हैं तो TTE आपको बिना टिकट वाला व्यक्ति मानकर पेनाल्टी लगा सकता है।
- अगर कोई शराब पीकर ट्रेन में यात्रा करता है या यात्रा के दौरान शराब पीता है तो उसे ट्रेन से उतार दिया जाएगा।
- इसके अलावा उस व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे छह महीने की जेल भी होगी।
- अगर आप युवा हैं और बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो आपको मैक्सिमम 250 रुपये का जुर्माना या एक्स्ट्रा फीस या दोनों देना पड़ सकता है।
- भारतीय रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 के अनुसार, अगर कोई बिना किसी उचित कारण के इमरजेंसी चेन खींचकर ट्रेन रोकता है तो उसे एक साल तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- रेलवे रूल्स के मुताबिक ट्रेन में किसी को भी धूम्रपान करने की इजाजत नहीं है और ऐसा करते पकड़े जाने पर 200 रुपये की पेनाल्टी लग सकती है।
- अगर कोई बिना टिकट या अनुमति के रेलवे ट्रैक पार करता है या प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना या जेल हो सकती है।
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Last Updated Jul 2, 2024, 5:23 PM IST