Bank Saving Account New Rule: यूं तो सेविंग एकाउंट (Saving Account ) में पैसे रखने की कोई सीमा नहीं निर्धारित है। लेकिन अगर सेविंग एकाउंट में एक फाईनेंसियल ईयर में निर्धारित रकम से ज्यादा पैसे रखते हैं, तो आपको इनकम टैक्स देना होगा।
Bank Saving Account New Rule: आज के इंटरनेट बैंकिंग के दौर में सब लाेग सेविंग एकाउंट पैसे रखते हैं। RBI के आंकड़ों के मुताबिक देश में 80 प्रतिशत लोगों के पास सेविंग एकाउंट है। यूं तो सेविंग एकाउंट (Saving Account ) में पैसे रखने की कोई सीमा नहीं निर्धारित है। लेकिन अगर सेविंग एकाउंट में एक फाईनेंसियल ईयर में निर्धारित रकम से ज्यादा पैसे रखते हैं, तो आपको इनकम टैक्स देना होगा।
Income Tax New Rule: सेविंग अकाउंट पर कब लगता है टैक्स?
देश में कई लोगों अपनी सेविंग को बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में जमा कैश पर भी टैक्स लगता है? इनकम टैक्स एक्ट रूल (Income Tax New Rule) के मुताबिक किसी सेविंग अकाउंट में जमा रकम पर मिल रहा इंटरेस्ट भी इनकम में गिना जाता है।
Income Tax New Rule: कितनी रकम पर लगता है टैक्स?
ऐसे में यदि किसी अकाउंट होल्डर की ईयरली इनकम 10 लाख रुपये हैं और सेविंग अकाउंट पर उसे 10,000 रुपये का ब्याज मिलता है तो उसकी ईयरली इनकम 10,10,000 रुपए मानी जाएगी। यह रकम Income Tax Act के मुताबिक टैक्सबल मानी जाती है। जिसका अर्थ है कि एकाउंट होल्डर को ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।
Income Tax New Rule: में सोर्स ऑफ इनकम न बताने पर कितना लगेगा टैक्स?
ऐसे में अगर आपने अपने एकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक जमा किए हैं, तो इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर दे दीजिए और सोर्स ऑफ इनकम भी बता दीजिए। अगर आपकी सूचना पर डिपार्टमेंट संतुष्ट होता है तो ठीक, नहीं तो जांच तय है। जांच में अगर आपकी सूचना गलत पाई गई तो टैक्स चोरी मानी जाएगी। जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्ट रकम पर 60 फीसदी टैक्स, 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस लगा सकता है।
Income Tax New Rule: कैसे कर सकते हैं बचाव?
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन 2 तरीके से आपको नोटिस भेज सकता है।
- एक बार नोटिस मिलने के बाद आपको किसी CA या खुद से वेरीफाई करना होता है कि क्या वह नोटिस सही है।
- अगर उसमें कुछ ऐसा है, जिसका प्रुफ न देने की वजह से पेनाल्टी लगाई गई है तो आप दोबारा ITR फाइल कर पूरी डिटेल डिपार्टमेंट को दे सकते हैं।
- 10 लाख से ज्यादा की जमा में आप अपने वाजिब सोर्स ऑफ इनकम का डिटेल विभाग को उपलब्ध करा दें।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ब्यौरे की जांच कराएगा। जांच में आपकी ओर से दी गई सूचना सही पाए जाने पर नोटिस वापस हो जाएगी।
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Last Updated May 3, 2024, 11:16 AM IST