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क्या है AFSPA एक्ट? जो मणिपुर में 6 महीने और बढ़ा

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मणिपुर में 30 सितम्बर को खत्म हो रहा था AFSPA

मणिपुर में AFSPA की अवधि 30 सितम्बर को समाप्त हो रही थी। पर अब इसे 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। अब 31 मार्च तक ये कानून लागू रहेगा।

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क्या है AFSPA कानून?

AFSPA को 'डिस्टर्ब एरिया' मतलब 'अशांत इलाकों' में लागू किया जाता है। यह कानून 11 सितंबर 1958 को बना। 

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क्या है AFSPA का फुल फॉर्म

AFSPA का फुल फॉर्म Armed Forces Special Powers Act यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम है। 

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सुरक्षाबलों को मिलते हैं असीमित अधिकार

AFSPA कानून सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार देता है। बिना किसी वारंट के भी आर्म्ड फोर्सेज किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। 

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कर सकते हैं बल प्रयोग

AFSPA के मुताबिक, सुरक्षा बल किसी पर भी बल प्रयोग कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। हालांकि उसके पहले चेतावनी देना जरुरी होता है।

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घर या परिसर की तलाशी का अधिकार

सुरक्षा बल चाहें तो किसी भी घर या परिसर की तलाशी ले सकते हैं। इसका उन्हें अधिकार मिल जाता है। किसी को रोककर भी तलाशी ले सकते हैं।

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बिल्डिंग ध्वस्त कर सकते हैं सुरक्षाबल

सुरक्षाबल को यदि लगता है कि उग्रवादी किसी बिल्डिंग में छिपे हैं, उसे ध्वस्त भी कर सकते हैं।

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केंद्र की मंजूरी के बिना सुरक्षाबलों पर कार्रवाई नहीं

सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार अपनी सुरक्षा बलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी नहीं देती है। तब तक उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता।
 

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कहां-कहां लागू है AFSPA कानून?

जानकारी के अनुसार, AFSPA कानून वर्तमान में असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में लागू है।

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समय समय पर होता रहा चेंज

AFSPA कानून असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड समेत कई जगहों पर लागू किया गया था। समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा।

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AFSPA हटाने को लेकर हो चुका है निर्वस्त्र प्रदर्शन

साल 2004 में म​णिपुर के कांगला में 12 मणिपुरी वुमेन ने असफ राइफल्स के कांगला हेडक्वार्टर के सामने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। 

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