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सेंट्रल में मोदी 3.0 गर्वनमेंट में लगातार दूसरी बार फाईनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इस कार्यकाल की GST काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता की।
GST अरेंजमेंट में 0, 5, 12, 18 और 28 परसेंट के 5 कंप्रेहेंसिव टैक्स स्लैब हैं। आई जानते हैं इस बैठक की वो 9 मुख्य बातें जिनका संबंध आम आदमी से सीधे है।
भारतीय रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट पर अब GST नहीं लगेगा। रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सर्विस व इंटर रेलवे सप्लाई को भी छूट दी गई है।
GSTकाउंसिल ने एजूकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर हॉस्टलो को प्रति व्यक्ति पर मंथ 20,000 रुपये की छूट देने का निर्णय लिया है। इस छूट का लाभ कम से कम 90 दिनों तक रहने वाले ही उठा सकते हैं।
सभी प्रकार के कार्टन बाक्स व पेपर बोर्ड पर GST को 18 से घटाकर 12% करने की सिफारिश की गई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर लगातार सेब के कार्टन बॉक्स पर GST में कमी की मांग कर रहे है।
GST काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों पर 12% के एक समान रेट तय करने की सिफारिश की है। मतलब स्टील, लोहा, एल्युमीनियम, हर तरह के दूध के डिब्बे पर यह रेट लागू होगा।
GST काउंसिल के मुताबिक फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत GST लगेगा। सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत GST लगाने के निर्णय लिया गया है।
बायोमेट्रिक बेस्ड आधार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की जाएगी। इससे फर्जी चालान के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स से निपटने में मदद मिलेगी।
GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपये, हाईकोर्ट के लिए एक करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए दो करोड़ रुपये की मॉनिट्री लिमिट तय करने की सिफारिश की है।
यदि मानिट्री लिमिट GST काउंसिल द्वारा तय लिमिट से कम है, तो टैक्स प्राधिकरण आमतौर पर अपील नहीं करेगा।
काउंसिल ने यह भी सिफारिश की है कि अपीलीय अथारिटी के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व जमा की अधिकतम राशि CGST और SGST के लिए 25 करोड़ से घटाकर 20 करोड़ रुपये की जाए।
GST काउंसिल ने उर्वरक क्षेत्र को मौजूदा 5% GST से छूट देने की सिफारिश को मंत्रिसमूह के पास भेज दिया। दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह अब इस पर विचार करेगा।