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पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कार्यो में लिप्त लोगों को कानूनी दंड देने और गड़बड़यों को रोकने के लिए लाया गया है।
इसके साथ ही अगर गर्वनमेंट अफसर भी इसमें शामिल पाए जाते हैं, तो उनको भी क्रिमिनल की कैटेगरी में ही रखा जाएगा और एक्शन लिया जाएगा।
किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी। इमरजेंसी में विधिवत चेकिंग के बाद इंट्री मिलेगी।
एंटी-पेपर लीक कानून के तहत यदि किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर का कोई रोल पाया जाता है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है।
मतलब साफ ही एग्जाम के दौरान गड़बड़ी करने वाले एग्जाम सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए किसी भी गर्वनमेंट एग्जाम कराने की अथारिटी नहीं होगी।
इस एक्ट में किसी इंस्टीट्यूट की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रोविजन रखा गया है और उससे एग्जाम कास्टत भी वसूलने की व्यवस्था की गई है।
एंटी-पेपर लीक लॉ के मुताबिक कोई भी अफसर जो DSP या ACP के पद से नीचे न हो, एग्जाम में गड़बड़ी की जांच के लिए अथराईज्ड पर्सन हो सकता है।
सेंट्रल गर्वनमेंट के पास किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उसकी जांच किसी भी सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की शक्ति हो गई है।