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एंटी-पेपर लीक लॉ एक्ट 2024 के ये प्रोविजन हैं खतरनाक? जरूर रखें याद

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क्या है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024?

पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कार्यो में लिप्त लोगों को कानूनी दंड देने और गड़बड़यों को रोकने के लिए लाया गया है।

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गर्वनमेंट अफसर पर भी होगी सख्त कार्रवाई

इसके साथ ही अगर गर्वनमेंट अफसर भी इसमें शामिल पाए जाते हैं, तो उनको भी क्रिमिनल की कैटेगरी में ही रखा जाएगा और एक्शन लिया जाएगा।

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इन लोगों को नहीं मिलेगी एग्जाम सेंटर पर इंट्री

किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री पूरी तरह से बैन रहेगी। इमरजेंसी में विधिवत चेकिंग के बाद इंट्री मिलेगी।
 

 

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एग्जाम सेंटर कर दिए जाएंगे 4 साल के लिए सस्पेंड

एंटी-पेपर लीक कानून के तहत यदि किसी गड़बड़ी में एग्‍जाम सेंटर का कोई रोल पाया जाता है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्‍पेंड किया जा सकता है।

 

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नहीं मिलेगी किसी गर्वनमेंट एग्जाम कराने की अथॉरिटी

मतलब साफ ही एग्जाम के दौरान गड़बड़ी करने वाले एग्जाम सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए किसी भी गर्वनमेंट एग्जाम कराने की अथारिटी नहीं होगी। 

 

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दोषी इंस्टीट्यूट की प्रापर्टी होगी कुर्क

इस एक्ट में किसी इंस्टीट्यूट की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रोविजन रखा गया  है और उससे एग्जाम कास्टत भी वसूलने की व्यवस्था की गई है।
 

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इन अधिकारियों को जांच करने का होगा अधिकार

एंटी-पेपर लीक लॉ के मुताबिक कोई भी अफसर जो DSP या ACP के पद से नीचे न हो, एग्जाम में गड़बड़ी की जांच के लिए अथराईज्ड पर्सन हो सकता है। 

 

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किसी भी एजेंसी से जांच करा सकती है सेंट्रल गर्वनमेंट

सेंट्रल गर्वनमेंट के पास किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उसकी जांच किसी भी सेंट्रल एजेंसी को सौंपने की शक्ति हो गई है। 

 

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