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एंटी-पेपर लीक लॉ के तहत क्राइम मानी जाएंगी ये 16 प्रकार की गड़बड़ियां

Image credits: FREEPIK

1. किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना।

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2. क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में इन्क्लूड होना।

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3. परमिशन के बिना क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना।

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4. एग्जाम के दौरान किसी से आंसर के लिए हेल्प लेना।

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5. एग्जाम में शामिल कैंडिडेट को डायरेक्ट या इंडायरेक्ट हेल्प करना।

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7. एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ टेंपरिंग करना।

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8. कॉपियों के ईव्ल्यूवेशन में बिना परमिशन टेंपरिंग करना।

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9. गर्वनमेंट एजेंसी द्वारा फिक्स्ड एग्जाम के स्टैंडर्ड का उल्लंघन।

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10. मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की टेंपरिंग करना।

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11. पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का वैलुएशन करना।

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12. किसी एग्जाम कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में टेंपरिंग करना।

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13. कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में टेंपरिंग।

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14. किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना।

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15. एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी डुप्लीकेट वेबसाइट बनाना।

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16. डुप्लीकेट एडमिट कार्ड जारी करना या डुप्लीकेट एग्जाम कराना।

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