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अगर आपने अपना बैंक एकाउंट बैलेंस मेंनटेन नहीं किया तो आपका एकाउंट माइनस में चला जाएगा। लेकिन ये माइनस की रकम का क्या होता है। क्या नियम है। इसके लिए RBI ने गाइडलाइन जारी कर रखी है।
मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने की वजह से एकाउंट माइनस में चला जाता है। इसकी वजह से बैंक अगर ग्राहक से कहता है कि जो रकम माइनस में है, वो पेनाल्टी जमा करना अनिवार्य है।
बैंक आपसे ये नहीं कह सकता है कि आपका जो माइनस वाला बैलेंस है। पहले आपको इसे चुकाना होगा, क्योकि RBI का नियम इसकी इजाजत नहीं देता है।
RBI की गाइडलाइन के मुताबिक आपके बैंक एकाउंट का बैलेंस माइनस में नहीं जा सकता है। इस हिसाब से आपको अपना एकाउंट बंद कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा।
अगर कोई बैंक आपके खाते को माइनस में डालता है और खाता बंद करने के लिए माइनस बैलेंस चुकाने के लिए कहता है तो आप इसकी शिकायत RBI से कर सकते हैं।
इसके लिए आपको bankingombudsman.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके अलावा RBI के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
कंप्लेन रजिस्टर्ड होने के बाद RBI जांच करेगा। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर बैंक पर कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही आपको कोई पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा।