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जीरो एकाउंट बैलेंस पर भी नहीं लगती पेनाल्टी, ये है RBI की गाइडलाइन

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मिनिमम बैलेंस मेंटेंन न रखने वाले पढ़े ये खबर

अगर आपने अपना बैंक एकाउंट बैलेंस मेंनटेन नहीं किया तो आपका एकाउंट माइनस में चला जाएगा। लेकिन ये माइनस की रकम का क्या होता है। क्या नियम है। इसके लिए RBI ने गाइडलाइन जारी कर रखी है। 

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पेनाल्टी जमा करने से पहले पढृे पूरी खबर

मिनिमम बैलेंस मेंटेन न होने की वजह से एकाउंट माइनस में चला जाता है। इसकी वजह से बैंक अगर  ग्राहक से कहता है कि जो रकम माइनस में है, वो पेनाल्टी जमा करना अनिवार्य है।

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RBI नहीं देता पेनाल्टी वसूली की इजाजत

बैंक आपसे ये नहीं कह सकता है कि आपका जो माइनस वाला बैलेंस है। पहले आपको इसे चुकाना होगा, क्योकि RBI का नियम इसकी इजाजत नहीं देता है।
 

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क्या कहता है RBI?

RBI की गाइडलाइन के मुताबिक आपके बैंक एकाउंट का बैलेंस माइनस में नहीं जा सकता है। इस हिसाब से आपको अपना एकाउंट बंद कराने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। 
 

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आप कर सकते हैं शिकायत

अगर कोई बैंक आपके खाते को माइनस में डालता है और खाता बंद करने के लिए माइनस बैलेंस चुकाने के लिए कहता है तो आप इसकी शिकायत RBI से कर सकते हैं।

 

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यहां कर सकते हैं कंप्लेन

इसके लिए आपको bankingombudsman.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी।  इसके अलावा RBI के हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। 

 

 

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जांच के बार RBI कर सकता है बैंक पर कार्रवाई

कंप्लेन रजिस्टर्ड होने के बाद RBI जांच करेगा। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर बैंक पर कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही आपको कोई पैसा भी नहीं भरना पड़ेगा।

 

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