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अवारा कुत्ते के काटने पर कौन जिम्मेदार कहां करते हैं शिकायत? जानें

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सोसायटी में कुत्तो को लेकर झगड़ा

आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां सोसायटीज में कुत्तों लेकर झगड़ा होता रहता है। सोसायटी में भी पालतू कुत्ते हैं किसी ने स्ट्रीट डॉग्स को जगह दे रखी है तो इस पर क्या हो सकता है।

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कई लोग कराते हैं स्ट्रीट डॉग्स को फीडिंग

कई बार देखा गया है कि लोग सोसायटी में स्ट्रीट डॉग्स को रख लेते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। कई बार लोग आपत्ति जताते हैं  पर ये कुत्ते किसी को काट ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
 

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स्ट्रीट डॉग्स के काटने पर कौन देगा मुआवजा

अगर कोई पेट डॉग काटता है तो उसके मालिक के खिलाफ केज दर्ज करा सकते हैं,यहां तक मुआवजा भी मिलता है लेकिन अवारा कुत्तों के काटने शियाकत कहां कर सकते हैं?
 

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नगर निगम के खिलाफ करें शिकायत

अगर आप किसी आवारा कुत्ता के शिकार हो जाते हैं तो नगर निगम के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं,इतना ही आप राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। 
 

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सरकार देगी मुआवजा

पंजाब-हरियाणा कोर्ट के फैसले के अनुसार अवारा जानवरों का शिकार हुए लोगों को मुआवजा देना राज्य सरकार का काम है, हमले में किसी की जान जाती है तो नगर निगम के खिलाफ केस कर सकते हैं। 

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सोसायटी के अंदर कुत्ते रखना वाला जिम्मेदार

इसके अलावा जो लोग सोसायटी में अवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, ऐसे में अगर वो किसी को काटता है तो इसका जिम्मेदार खाना खिलाने वाले शख्स को भी ठहराया जा सकता है।

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पालतू कुत्ते के काटने पर सजा का प्रावधान

वहीं अगर सोसायटी में स्थित कोई पालतू कुत्ता आपको काटता है तो उसके मालिक पर IPC की धारा 289 के तहत 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। 

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