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कोई कर रहा लगातार पीछा तो यहां करें कंप्लेंट, जानें प्रोसेस

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देश में बढ़ा महिला अपराध का ग्राफ

देशभर में लगातार महिला अपराधों के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है।  NCRB रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला उत्पीड़न के लगभग 4 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 

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कई बार नहीं दर्ज होते मामले

कई बार तो महिला अपराध के केस दर्ज ही नहीं होते हैं। कई बार तो आरोपी उनके आसपास पड़ोस के होते हैं जो उनका पीछे करते हैं। ऐसे में पीछा करने वालों पर सख्त कदम उठा सकती हैं।

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कोई करें पीछा तो क्या करें?

यदि कोई आपका पीछा यानी स्टॉकिंग कर रहा है तो इसके लिए भी भारत सरकार ने सख्त कानून बनाया है। जिसके तहत सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

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इस धारा के तहत होगी कार्रवाई

अगर कोई शख्स गल इंटेशन के साथ किसी महिला का पीछा करते हैं तो पुलिस पर IPC की धारा 354डी के तहत कार्रवाई करेगी क्योंकि महिला की पीछा करना जुर्म है। 
 

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सजा का भी है प्रावधान

ऐसे मामलों की पुलिस में तुरंत शिकायत करनी चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना होगा। वहीं धारा 354डी के तहत 1-3 साल तक सजा का प्रावधान है।इसके साथ ही जुर्माना लगाया जाता है।
 

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दूसरी बार 5 साल की सजा

अगर कोई शख्स पहली सजा काटकर दोबारा फिर उसी महिला की पीछा करता है तो सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके साथ में जुर्माना लगता है। 

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महिलाओं की जारी हेल्पलाइन नंबर

सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। 1091 हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके पुलिस से मदद मांग सकती हैं। 
 

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