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देश में 26 जून 2024 से एक और नया कानून टेली कम्युनिकेशन एक्ट प्रभावी हो जाएगा। सेंट्रल गर्वनमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 26 जून से इसका प्रभाव और बदलाव दिखने लगेगा।
ये भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट1933 व टेलीग्राफ वायर (अवैध कब्जा) एक्ट 1950 बेस्ड दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा और पुराने रेगुलरटी फ्रेमवर्क का स्थान लेगा।
ये अधिनियम सरकार को नेशनल सिक्योरिटी, कूटनीति या युद्ध के समय में दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।
यह यूनिवर्सल सर्विस ओब्लाईजेशन फंड को डिजिटल भारत फंड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सर्विसेज को बढ़ावा देगा।इसके अलावा रिसर्च, डेवलपमेंट व पायलट प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा।
नए रूल्स स्पैम और दुर्भावनापूर्ण कम्युनिकेशन के खिलाफ सिक्योरिटी उपायों को अनिवार्य करके यूजर्स सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते हैं।
ये एक्ट दूरसंचार के बुनियादी ढांचे को तैनात करने के प्रॉसेस को सरल बनाते हुए अधिकारों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच का मार्ग प्रशस्त करता है।
इसके साथ ही सेंट्रल गर्वनमेंट को केबल और डक्ट के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा कॉरिडोर स्थापित करने का अधिकार मिलता है, जिससे अधिक कुशल नेटवर्क विकास हो सकता है।
इसका उद्देश्य भारत के टेलीकॉम सेक्टर का मॉर्डनाईजेशन करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, यूजर्स सिक्योरिटी और डिजिटल युग के लिए अधिक मजबूत इंफ्रार्स्टक्चर बनाना है।