कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलने वाला रिफंड आपके बैंक एकाउंट में जमा नहीं हो पाता। जिसके पीछे ये 5 कारण हो सकते हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है।
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1. पैन कार्ड डिएक्टिवेट होना
अगर आपका पैन डिएक्टिवेट है, तो आपका रिफंड फेल हो जाएगा। ऐसे में आपको एक वार्निंग मैसेज मिलेगा, जिसमें पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत बताई जाएगी।
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2. बैंक एकाउंट प्री-वैलिडेटेड न होना
अब यह अनिवार्य हो गया है कि आपका बैंक एकाउंट प्री-वैलिडेटेड हो। अगर आपका बैंक एकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है, तो रिफंड क्रेडिट नहीं होगा।
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3. बैंक एकाउंट में नाम और पैन कार्ड डिटेल में अंतर
अगर आपके बैंक एकाउंट में नाम और पैन कार्ड डिटेल में अंतर है, तो रिफंड फेल हो सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि दोनों में नाम एक ही हो।
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4. इनवैलिड IFSC कोड
अगर आपने अपने बैंक एकाउंट के लिए गलत या इनवैलिड IFSC कोड रजिस्टर्ड किया है, तो इससे भी रिफंड फेल हो सकता है। सही IFSC कोड रजिस्टर्ड करना बेहद ज़रूरी है।
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5. बैंक एकाउंट क्लोज होना
अगर आपने अपने ITR में जिस एकाउंट का उल्लेख किया है, वह बंद है, तो रिफंड जमा नहीं होगा। इसलिए सही और एक्टिव बैंक एकाउंट का ही रजिस्टर्ड करना चाहिए।
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ITR फाइल करते समय रखे ये ख्याल
इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, सुनिश्चित करें कि आपका पैन और आधार लिंक हो, बैंक एकाउंट प्री-वैलिडेटेड हो और बैंक एकाउंट का नाम और पैन कार्ड डिटेल सही हो।
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ताकि इनकम टैक्स रिफंड में न आए दिक्कत
साथ ही सही IFSC कोड फिल करें और केवल एक्टिव बैंक एकाउंट ही फिल करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको टाइम पर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में कोई समस्या नहीं होगी।