Train Ticket: अगर आप कर रहे हैं और आपका टिकट खो गया या फिर फट गया अथवा नष्ट हो गया तो आप क्या करेंगे? क्योकि TTE तो आपसे टिकट मांगेगा जरूर।
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टिकट न होने पर लग सकती है पेनाल्टी
अगर आप टिकट नहीं दिखा पाएंगे तो आप पर पेनाल्टी भी लगा सकता है और FIR भी रजिस्टर्ड करा सकता है। तो आईए जानते है कि ट्रेन टिकट खो जाने या फट जाने पर क्या आप्शन होता है।
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ट्रेन टिकट खोने पर क्या करें?
अगर ट्रेन में सफर के दौरान टिकट खो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेन के TTE से मिलकर डुप्लीकेट टिकट की डिमांड कर सकते हैं, जो ओरिजिलनल टिकट की ही तरह होगा।
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डुप्लीकेट टिकट के लिए देना पड़ेगा चार्ज
गौरतलब ये है कि यदि TTE की ओर से जारी होने डुप्लीकेट टिकट के लिए आपको भारतीय रेलवे की ओर से निर्धारित फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जो बहुत ही नाॅमिनल होती हैं।
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हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग लगेगा सर्विस चार्ज
मसलन स्लीपर या सेकेंड क्लास के लिए TTE आपसे डुप्लीकेट टिकट के लिए कम से कम 50 रुपए चार्ज करेगा। अन्य कैटेगरी के लिए डुप्लीकेट टिकट का चार्ज 100 रुपये होगा।
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टिकट फटने पर क्या करें?
यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका टिकट फट जाता है, तो आप अपने यात्रा के किराये का 25 परसेंट का पेमेंट करके डुप्लीकेट टिकट पा सकते हैं।
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ये टिकट होने पर नहीं बनवाना पड़ेगा डुप्लीकेट टिकट
खास बात ये है कि वेटिंग टिकट पर डुप्लीकेट टिकट नहीं बनवाना पड़ेगा। आप इस संबंध में अपनी ट्रेन के TTE से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि वेटिंग टिकट में सीट नहीं मिलती है।