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राजस्थान एडवांस रूलिंग प्राधिकरण (AAR) ने मिल्क प्रोडक्ट पर लगने वाली GST को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें शिशु मिल्क फूड प्रोडक्ट्स पर 18% GST लगाया जा सकता है।
18% GST वाले शिशु फूड प्रोडक्ट जिनमें दूध और अन्य न्यूट्रेंस शामिल हैं उन्हीं पर लगता है। बाकी मिल्क प्रोडक्ट पर 5% GST लगाया जाता है। ये आदेश राजस्थान AAR के निर्णय के बाद आया है।
AAR ने यह निर्णय जयपुर के बेबीमिल कंपनी के एप्लीकेशन के जवाब में जारी किया, जिसमें उसके प्रोडक्ट-विशेष रूप से शिशु मिल्क फूड और शिशु मिल्क के लिए GST रेट पर स्पष्टता मांगी गई थी।
मोमाइलैक कंपनी के सवाल पर AAR ने कहा कि कंपनी का प्राईमरी प्रोडक्ट शिशु मिल्क फार्मूला है, जिसमें अनाज एवं प्रोटीन सप्लीमेंट शामिल हैं, जो मां के दूध के ऑप्शन का काम करते हैं।
AAR ने कहा कि वस्तुओं के लिए GST रेट उनके हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।
अथॉरिटी ने पाया कि प्रोडक्टों को HSN 1901 के तहत क्लासीफाइड किया गया है, जिसमें मिल्क इंग्रीडेंट प्रोडक्ट शामिल है, जबकि HSN 0402 मिल्क प्रोडक्टों से संबंधित है।
कर एवं परामर्श फर्म AKM ग्लोबल के पार्टनर संदीप सहगल ने बताया कि HSN1901 के अंतर्गत आने वाले प्रोडक्टों पर 18% GST लगाया जाता है।
संदीप सहगल ने स्पष्ट किया कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि HSN 0402 के अंतर्गत क्लासीफाईड प्रोडक्टों पर 5 प्रतिशत GST लगता है।
AAR ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रोडक्ट में अवयवों (Ingredients) का अनुपात उसके क्लासीफाइड और लागू GST रेट को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।