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आप भी किसी भी बात की कॉल रिकॉर्डिंग रखते हैं तो अब सावधान हो जाइए। दरअसल, बिना किसी के इजाजत के कॉल रिकॉर्डिंग करना आपको मुश्किल में डाल सकता है।
.यदि किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो पहले अथॉरिटी से इजाजत लेना होगी। यदि आपके पास परमिशन नहीं है तो ये गैरकानूनी माना जाएगा।
आप बिना किसी के इजाजत के कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो मौलिक अधिकारों का उल्लघंन होगा। यहां तक वह व्यक्ति आपके लिए FIR दर्ज करा सकता है।
आप बिना इजाजत के किसी शख्स की बातें रिकॉर्ड करते हैं तो भारतीय संविधन के अनुच्छेद 31 के तहत आने वाले निजता के अधिकार का उल्लघंन माना जाएगा।
आप बिना पूछे किसी की कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो आपके लिए IT ACT 2000 की धारा 72 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
आईटी एक्ट के तहत अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरिए अगर आप थर्ड पार्टी व्यक्ति की इजाजत के बिना उससे जुड़ी चीजों को पब्लिक करते हैं तो धारा 72 का उल्लघंन होगा।
वहीं आर्टिकल 21 के तहत हर शख्स के पास निजता का अधिकार है। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लग सकता है।