सरकार ने प्रस्तावित संशोधन पर जारी किया स्पष्टीकरण
विदेश जाने के लिए टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य करने के बजट 2024 के प्रस्ताव पर सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन सभी के लिए नहीं है।
Image credits: FREEPIK
Hindi
सरकार ने बताया किसके लिए है प्रस्तावित संशोधन?
जारी स्पष्टीकरण में सरकार ने कहा है कि यह प्रस्ताव सिर्फ फाईनेंसियल ईरिगुलेटरी के आरोपी या बड़े डिफॉल्टरों के लिए है।
Image credits: FREEPIK
Hindi
इनकम टैक्स सार्टिफिकेट के लिए करना होगा ये काम
फाईनेंस मिनिस्ट्री ने वित्त विधेयक 2024 में ब्लैकमनी एक्ट, 2015 के तहत किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स सार्टिफिकेट के लिए लॉयबिलिटीज खत्म करना होगा।
Image credits: FREEPIK
Hindi
फाईनेंस मिनिस्ट्री ने बताया किसके लिए जरूरी नहीं है सार्टिफिकेट?
फाईनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित संशोधन में सभी निवासियों को टैक्स पेमेंट सार्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
Image credits: FREEPIK
Hindi
सभी के लिए जरूरी नहीं है ये सार्टिफिकेट
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 230 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को कर भुगतान प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल कुछ व्यक्तियों के मामले में आवश्यक है।
Image credits: FREEPIK
Hindi
देश में रहने वाले किन लोगों को जरूरी है टैक्स पेमेंट सार्टिफिकेट?
मंत्रालय ने कहा कि IT डिपार्टमेंट ने 2004 की एक नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया कि टैक्स पेमेंट सार्टिफिकेट केवल कुछ परिस्थितियों में भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक है।
Image credits: FREEPIK
Hindi
टैक्स पेमेंट सार्टिफिकेट की कहां पड़ती है जरूरत?
ऐसे मामलों में जहां कोई व्यक्ति सीरियस फाईनेंसियल ईरिगुलेटरी में शामिल है और इनकम टैक्स एक्ट या वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत मामलों की जांच में उसकी उपस्थिति आवश्यक है।
Image credits: FREEPIK
Hindi
डिफाल्टरों से जमा कराया जाएगा टैक्स
यह संभव है कि डिफाल्टर टैक्स पेयर से टैक्स जमा कराया जाएगा, इसलिए उसे टैक्स पेमेंट सार्टिफिकेट लेना होगा।