वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। 31 जुलाई तक बिना पेनाल्टी के ITR फाइल कर सकते हैं।
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कई इनकम होती हैं टैक्स फ्री
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। टैक्स पेयर्स को कई इनकम सोर्स पर टैक्स देना होता है। वहीं कई इनकम सोर्स टैक्स फ्री भी होते हैं। आईए जानते हैं।
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देश में 10 प्रमुख टैक्स फ्री इनकम कौन हैं?
अगर आपने इन 10 सोर्स से कमाई की है तो आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, क्योकि हमारे देश में इनकम के ये सोर्स पूरी तरह से टैक्स फ्री माने जाते हैं।
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ये है तीन पहली फ्री टैक्स इनकम
1. भारत में कृषि से होने वाली इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। 2. NRI एकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। 3. ग्रेच्युटी एमाउंट (20 लाख रुपये) टैक्स फ्री है।
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पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली बेनीफिट पर कितना लगता है टैक्स
4. शहरी कृषि भूमि के लिए प्राप्त मुआवजे जैसे कुछ कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5. पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाले बेनीफिट पर कोई टैक्स देय नहीं है।
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क्या स्कॉलरशिप पर भी देना होता है इनकम टैक्स?
6. सरकारी या प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों से प्राप्त स्कॉलरशिप पर कोई टैक्स नहीं लगता। 7. PF एमाउंट को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
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लीव इनकैशमेंट में क्या है टैक्स फ्री प्रॉसेस
8. लीव इनकैशमेंट को आंशिक रूप से टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके लिए अलग-अलग क्राईटेरिया बनाई गई है।
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गर्वनमेंट और प्राइवेट एंप्लाई के लिए है अलग-अलग बेनीफिट
9. गर्वनमेंट एंप्लाई 10 महीने तक लीव इनकैशमेंट पर कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। 10. जबकि प्राइवेट एंप्लाई के लिए ये लिमिट 25 लाख रुपये तक तय की गई है।