नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। अदालत में सीबीआई के वकील ने आरोप लगाया कि चिदंबरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जिसकी वजह से अब दूसरे आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराए जाने की जरूरत है। इसके लिए सीबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर सोलिसीटर जनरल नटराज ने अदालत से और 5 दिनों के रिमांड की मांग की। 

लेकिन इसका विरोध करते हुए चिदंबरम की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उनसे 400 सवाल पूछे गए हैं। 

जिसके बाद अदालत ने सीबीआई से पूछा कि आप हर रोज 5 दिन की कस्टडी क्यों मांगते हैं, एक साथ ही 15 दिन की कस्टडी क्यों नहीं मांगी। 

इस बात का जवाब देते हुए सीबीआई के वकील नटराज ने जवाब दिया कि रिमांड की अवधि  इस बात पर निर्भर थी कि चिदंबरम सवालों का जवाब किस प्रकार देते हैं। चूंकि वह मामला लटका रहे हैं, इसलिए हमें और तारीखों की जरुरत पड़ रही है। 

जज ने केस डायरी पर गौर करने के बाद कहा कि आपने हिरासत में पूछताछ के लिए जो आधार दिया है, वह अस्पष्ट है।  अदालत ने कहा कि सीबीआई को हिरासत में पूछताछ के लिए पहली बार में ही 15 दिनों की मांग करनी चाहिए थी। 

चिदंबरम की पेशी आईएनएक्स मीडिया केस के मामले में विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के सामने हुई थी। जिन्होंने उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश पारित किया।  चिदंबरम को उनकी चार दिनों की सीबीआई हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत के सामने पेश किया गया था।  चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन अदालत में पेश किया गया था। जिसके बाद से वह लगातार सीबीआई हिरासत में हैं। 

आज चिदंबरम की पेशी के समय उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम भी अदालत में मौजूद रहे।