नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से उस समय तगड़ा झटका लगा जब अदालत ने उनकी आत्मसमर्पण की याचिका खारिज कर दी। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने समर्पण करने की इच्छा जाहिर की थी।

लेकिन ईडी का कहना था कि इस मामले में अभी चिदंबरम को गिरफ्तार किए जाने की जरुरत नहीं है। उचित समय आने पर उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा। अदालत ने इस मामले में फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।  

हालांकि इस मामले में चिदंबरम की तरफ से बहस करने उतरे वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अदालत के इस रुख का विरोध करते हुए कहा कि चिदंबरम जब चाहे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है। सिब्बल की दलील थी कि ईडी का प्रत्यावेदन दुर्भावनापूर्ण है और यह उनके मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित है। 

अदालत ने पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को पांच सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 5 सितंबर को ही अदालत ने धनशोधन मामले में चिदंबरम की समर्पण याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था।

चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल बंद में है।