नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनकी याचिका पर ही आपत्ति जता दी और उसे त्रुटिपूर्ण करार दिया। 

 इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रमना ने कहा कि पी चिदंबरम की याचिका को आज लिस्टिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता उन्हें गुरुवार सुबह तक इंतजार करना ही होगा।  उधर पी चिदंबरम अभी तक गायब हैं। 

सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की 11 वकीलों की टीम उनके पक्ष में पैरवी करने पहुंची थी।  चिदंबरम की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि पी चिदंबरम कहीं भी भाग नहीं रहे हैं नहीं कहीं छिपे हुए हैं फिर भी उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। 

 चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने आईनेक्स मीडिया मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुक आउट नोटिस जारी किया है।  जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब से ही चिदंबरम फरार है। 

 चिदंबरम के खिलाफ मामलों की जांच कर रही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी मंगलवार से उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस की वजह से वह सड़क हवाई या समुद्री मार्ग से भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं।  

प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने स्पेन में टेनिस क्लब ब्रिटेन में एक और तेज और देश-विदेश में कई संपत्तियां खरीदी हैं, जिसके लिए घोटाले का पैसा इस्तेमाल किया गया।  चिदंबरम इन मामलों में अपने बेटे के साथ सह अभियुक्त है । 

कार्ति और पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस घोटाला मामले की जांच चल रही है। 

 इस मामले में बाप बेटे के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है और उनकी कई प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया गया है।  जिसमें दिल्ली में चिदंबरम का 16 करोड़ का बंगला भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम का इंडियन ओवरसीज बैंक में 9:15 करोड़ रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट भी अटैच कर लिया है। 

मंगलवार की रात चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की टीम उनके आवास पर पहुंचे थे लेकिन वह वहां पर नहीं मिले जिसके बाद सीबीआई ने उनके आवास पर नोटिस चिपका कर उन्हें 2 घंटे में पेश होने का आदेश दिया। 

 सीबीआई की इसी कार्रवाई के बाद चिदंबरम की 11 वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत देने पहुंची थी लेकिन अदालत ने मामला लिस्ट ना होने की वजह से सुनवाई करने से इंकार कर दिया और इस मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया।