फिलहाल आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य के विधानसभा के स्पीकर के निर्णय लेने पर 24 तक लगा दी है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने से किया था मना कर दिया था। फिलहाल राज्य में कांग्रेस के बागी पायलट गुट को सुप्रीम कोर्ट के बाद आज राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है।
जयपुर। राजस्थान में सियासी हलचल और तेज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से विधानसभा स्पीकर द्वारा बागी विधायकों को दिए गए नोटिस पर स्टे लगा दिया गया है और कोर्ट की अगली सुनवाई तक विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी विधायकों को अयोग्य नहीं घोषित कर सकते हैं। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्यपाल से मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं।
फिलहाल आज हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य के विधानसभा के स्पीकर के निर्णय लेने पर 24 तक लगा दी है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट में सुनवाई रोकने से किया था मना कर दिया था। फिलहाल राज्य में कांग्रेस के बागी पायलट गुट को सुप्रीम कोर्ट के बाद आज राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है। वहीं अब पायलट गुट अगली रणनीति की तैयारी में है। क्योंकि कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर पर स्टे लगा दिया और वह अगली सुनावाई तक विधायकों के खिलाफ किसी भी तरह कार्यवाही नहीं कर सकेंगे और न ही विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि अन्य मामलों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
वहीं हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा देने के बाद अशोक गहलोत गुट राज्यपाल से मिलेगा और इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से वक्त मांगा गया है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत राज्यपाल से थोड़ी देर मुलाकात कर सकते हैं। जहां अपने समर्थन में गहलोत विधायकों की परेड करा सकते हैं। वहीं सीएम गहलोत से अगले सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की अपील कर सकते हैं।
Last Updated Jul 24, 2020, 12:28 PM IST