चीनी अनुप्रयोगों पर कार्रवाई करने के बाद, भारत सरकार ने अब 43 ऐप को बंद करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए जाने से 43 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।
नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे संघर्ष के बाद, भारत सरकार लगातार चीनी ऐप्स पर कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को भारत सरकार ने 43 और चीनी ऐप को बंद करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए गए 43 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। सरकार को इन ऐप के बारे में शिकायत मिली थी। बताया जा रहा है कि ये ऐप भारत की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं और उन पर प्रतिबंध लगाया है।
चीनी अनुप्रयोगों पर कार्रवाई करने के बाद, भारत सरकार ने अब 43 ऐप को बंद करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए जाने से 43 मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मामलों के मंत्रालय से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा इन ऐप्स की पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। आप
Last Updated Nov 24, 2020, 5:38 PM IST