लखनऊ। समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता आजम खान को आज इलाहाबाद कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्मतिथि प्रमाण पत्र पर चल रहे मामले में कोर्ट ने उनकी अब्दुल्ला की विधायकी रद्द करने का फैसला किया। इस मामले का फैसला 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 

रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे और ज्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान को इलाहबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा झटका दिया है। अब ये तय हो गया है कि कोर्ट के आदेश के बाद उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी। हालांकि अब्दुल्ला आजम खान के पास सुप्रीम कोर्ट भी जाने का मौका है। लेकिन सबूतों को देखते हुए उन्हें वहां से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। कोर्ट ने आज रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया है।

राज्य में 2017 में हुए विधानसभा के वक्त आजम की उम्र 25 साल  साल से कम थी। लेकिन अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जन्मतिथि का इस्तेमाल किया। जिसकी शिकायत बसपा नेता काजिम अली ने की थी।  आज जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने इस पर फैसला रिजर्व रखा है और 27 दिसंबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। रामपुर में अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ बसपा नेता नबाव काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी।

उन्होंने शिकायत में कहा था कि 2017 के चुनाव के समय अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी और इसके लिए उन्होंने फर्जी प्रमाणपत्र दाखिल किये थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था। इसके लिए काजिम अली ने जरूरी तथ्य भी पेश किए थे। अली ने उनकी अब्दुल्ला दसवीं की मार्कशीट और पासपोर्ट पेश किए थे। काजिम अली का दावा था कि अब्दुल्ला का जन्म रामपुर में ही हुआ था जबकि अब्दुल्ला का कहना था कि उसका जन्म लखनऊ में हुआ है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की मां की भी गवाही हुई।