ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सिख समुदाय में कृपाण नामक धार्मिक हथियार रखने और आपूर्ति करने में कोई बाधा नहीं होने के लिए संसद में आपत्तिजनक हथियार बिल 2018 में संशोधन की पुष्टि की है।
नए बिल में सार्वजनिक रूप से आक्रामक हथियार रखना अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। यह संसोधन ब्लेड और घातक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाता है। बिल का लक्ष्य देश में चाकू और एसिड से संबंधित हमलों को रोकना है, जो हाल के दिनों में काफी बढ गये हैं।
यूके के गृह कार्यालय के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि हमने कृपाण के मुद्दे पर सिख समुदाय के साथ मिलकर काम किया है। संसोधन में यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि धार्मिक आपूर्ति के लिए कृपाणों की बिक्री नहीं रुकेगी। आपत्तिजनक हथियार बिल 2018 ने इस हफ्ते हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी विभिन्न प्रक्रियायें पूरी की हैं और अब स्वीकृति के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्थानांतरित किया गया है।
ब्रिटिश सिखों को लेकर सभी पार्टियों के संसदीय समूह (एपीपीजी) ने हाल के सप्ताहों में यूके होम ऑफिस में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया कानून बनने पर कृपाण रखे जा सकें।
श्रम सांसद प्रीत कौर गिल, जो एपीपीजी की अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि मुझे सरकार के संशोधन को देखकर प्रसन्नता हो रही है। जो कि सिख समुदाय के लिए कृपाण की बिक्री या कब्जे को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली महिला सिख सांसद गिल ने यूके के गृह सचिव साजिद जाविद, एपीपीजी के उपाध्यक्ष और गृह कार्यालय मंत्री विक्टोरिया एटकिंस के साथ एक बैठक भी की। बैठक में एपीपीजी उपाध्यक्ष पैट मैकफैडेन और डोमिनिक ग्रिवे के साथ आपत्तिजनक हथियार विधेयक में हुए बदलावों पर चर्चा की गई। बड़े कृपाणों की बिक्री, कब्जे और उपयोग की कानूनी सुरक्षा बनी रहेगी। उनके साथी सिख सांसद तनदेशी ने भी सिख समुदाय में गंभीर चिंताओं को देखते हुए कृपाण के बारे में आश्वासन मांगने के लिए कॉमन्स में आपत्तिजनक हथियार विधेयक में बहस के दौरान हस्तक्षेप किया।
बड़े कृपाण को 50 सेमी से ब्लेड के साथ समुदाय द्वारा गुरुद्वारों में धार्मिक समारोहों के साथ-साथ पारंपरिक सिख गटका, मार्शल आर्ट से जुड़े समारोहों के दौरान उपयोग किया जा सकता है।
आपत्तिजनक हथियार बिल 2018 का उद्देश्य आक्रामक हथियारों पर मौजूदा विधायी उपायों को मजबूत करना है। इसके साथ ही घातक पदार्थों, चाकू और कुछ प्रकार की बंदूकों पर ध्यान केंद्रित करना है। बिल 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को घातक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून बनाएगा। 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए चाकू ऑनलाइन खरीदने और कुछ प्रकार के आग्नेयास्त्रों को प्रतिबंधित करने के लिए इस बिल को और कठिन बनाया जाएगा।
Last Updated Nov 30, 2018, 5:24 PM IST