नई दिल्ली। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार 20 जुलाई को देश के उपभोक्ताओं को एक तोहफा देने जा रही है और इससे उपभोक्ताओं को एक अधिकार भी मिलेगा। मोदी सरकार उपभोक्ताओं
के हितों के संरक्षण के लिए 20 जुलाई से देशभर में नया कानून लागू करने जा रही है। देश में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019, 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा और इसके बाद किसी भी उत्पाद के बारे में भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ेगा।

क्योंकि इस कानून के लागू हो जाने के बाद भ्रामक विज्ञापन देने वालों को जेल भी हो सकती है। इस कानून के तहत विवादों को निपटाने के लिए  उपभोक्ता और उत्पाद निर्माता कंपनी के पास मध्यस्थता का विकल्प भी दिया गया है। ताकि जल्द ही वादों का निपटारा हो सके। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक यह नया कानून 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हालांकि इस कानून को इस साल जनवरी में ही लागू होना था लेकिन कुछ तकनीकी कारणओं से इसे मार्च तक टाल दिया गया।

लेकिन मार्च के बाद कोरोना संकट के कारण इसको लागू करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। वहीं अब नई अधिसूचना के तहत ये कानून अब 20 जुलाई से देशभर में लागू होगा और देश में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो जाएगा। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता और उत्पाद निर्माता के बीच विवादों को जल्दी निपटाने के लिए मध्यस्थता का भी विकल्प रखा गया है।  वहीं नए कानून में उपभोक्ता अदालतों अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी होगी।