असल में कांग्रेस के नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद एक एनजीओ चलाती हैं। इस एनजीओ पर आरोप है कि उसने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और दिव्यांगों को बांट जाने वाले उपकरणों में घोटाला किया है।
मुरादाबाद। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के जेल जाने के बाद अब पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। लुईस खुर्शीद पर दिव्यांगों को उपकरण बांटने में गड़बड़ी का आरोप है।
असल में कांग्रेस के नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद एक एनजीओ चलाती हैं। इस एनजीओ पर आरोप है कि उसने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और दिव्यांगों को बांट जाने वाले उपकरणों में घोटाला किया है। इसके लिए लुईस के एनजीओ मैनेजर और लुईस की तरफ से जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थी।
जिसे अपर जिला जज ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। हालांकि लुईस कोर्ट में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको दो अधिवक्ता वहां पर मौजूद थे। ये मामला 2009 का है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने डा. जाकिर अली मेमोरियल ट्रस्ट को दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए 2009 में 71 लाख रुपये आवंटित किए थे।
लुईस के एनजीओ को ये उपकरण मुरादाबाद में भी बांटे जाने थे और इसके लिए संस्था को ढाई लाख रुपये मिले थे। लेकिन लुईस की संस्था ने ये उपकरण नहीं बांटे और इस पैसे की रकम को हड़प लिया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। लिहाजा अब लुईस खुर्शीद को हाईकोर्ट का दरवाजा ही खटखटना पड़ेगा।
Last Updated Sep 29, 2019, 12:31 PM IST