नई दिल्ली। TDS-TCS भुगतान देय तिथि 2024 कब है। इसको जानने के लिए  वित्तीय चक्र के लिए हर साल का अप्रैल एक महत्वपूर्ण महीना होता है। यह देश के वित्तीय चक्र का पहला महीना है, जो अप्रैल से शुरू होकर आने वाले मार्च में समाप्त होता है। लेखांकन के साथ-साथ कराधान उद्देश्यों के लिए अप्रैल-मार्च चक्र का पालन किया जाता है और व्यक्तिगत करदाताओं के साथ-साथ संगठनों को कराधान उद्देश्यों के लिए सरकार की समय सीमा को पूरा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों का पालन करना होता है। हम  TDS-TCS भुगतान देय तिथि 2024 पर एक नजर डालते हैं। आयकर नियमों के अनुसार, कर कटौतीकर्ता को अगले महीने की 7 तारीख तक स्रोत पर TDS भेजना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए याद रखने योग्य प्रमुख कर तिथियां

  • 7 अप्रैल, 2024: सरकारी कार्यालयों द्वारा काटा गया कर (मार्च 2024) 7 अप्रैल, 2024 है।
  • 14 अप्रैल, 2024: फरवरी 2024 में धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए कर के लिए TDS प्रमाणपत्र की देय तिथि 14 अप्रैल 2024 है।
  • वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए TCS रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि है।
  • 15 मई, 2024: 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली जनवरी-मार्च तिमाही के लिए TCS रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 15 मई 2024 है।

TDS रिटर्न दाखिल न करने पर कितना होता है जुर्माना?
निर्धारित समय सीमा के भीतर TDS रिटर्न दाखिल करने में विफलता पर धारा 234E के अनुसार 200 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लग सकता है। TDS का भुगतान होने तक हर दिन 200 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा। अधिकतम जुर्माना TDS की राशि पर तय किया गया है। धारा 271H के तहत जुर्माना: यह जुर्माना गलत पैन और गलत कर राशि जैसी विसंगतियों के मामले में लागू होता है। जुर्माना 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक हो सकता है।

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