नलिनी को फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दी है। उसने हाई कोर्ट में बेटी की शादी के लिए अपील की थी। हालांकि पहले उसने दो महीने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने उसे महज 30 दिन की पैरोल दी है। वह जेल से बाहर आ गयी है। नलिनी को पैरोल देने से पहले कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं और इसका उसे पालन करना होगा।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में जेल में सजा काट रही लिट्टे कार्यकर्ता नलिनी श्रीहरन को बेटी की शादी के लिए 30 दिनों की बेल मिल गयी है। हालांकि इस दौरान नलिनी मीडिया और नेता से बातचीत नहीं करेगी और न ही वेल्लोर से बाहर जा सकेगी। नलिनी की बेटी लंदन में पढ़ती है।
नलिनी को फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट ने 30 दिन की पैरोल दी है। उसने हाई कोर्ट में बेटी की शादी के लिए अपील की थी। हालांकि पहले उसने दो महीने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने उसे महज 30 दिन की पैरोल दी है। वह जेल से बाहर आ गयी है। नलिनी को पैरोल देने से पहले कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं और इसका उसे पालन करना होगा।
वह वेल्लोर से बाहर कहीं नहीं जा सकेंगी और उन्हें किसी मीडिया और नेता से भी बातचीत करने की इजाजत नहीं होगी। इन शर्तों पर अपनी रजामंदी देने के बाद कोर्ट ने उसे बेल दी है। वह फिलहाल आज जेल से बाहर आ गयी।
गौरतलब है कि 1991 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडू में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में नलिनी को भी दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश किए जहां से उम्रकैद की सजा सुनाई गयी।
वह अभी अपनी उम्रकैद की सजा काट रही है। नलिनी की बेटी लंदन में रहती है और उसकी शादी होने वाली है। कोर्ट नलिनी की पैरोल की याचिका 5 जुलाई को स्वीकार कर ली थी और उसे 30 दिन की ही पैरोल देने का आदेश दिया।
रिहाई की हो रही है मांग
तमिलनाडू में अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सातों दोषियों को जेल से आजाद करने की मांग हो रही है। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था। उधर राज्य में विपक्षी दल डीएमके भी इन सातों आरोपियों को जेल से बाहर लाना चाहता है। क्योंकि डीएमके वैचारिक तौर पर लिट्टे का करीबी माना जाता था। फिलहाल जेल में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
Last Updated Jul 25, 2019, 12:11 PM IST