झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झटका देते हुए 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। 

कोर्ट ने लालू यादव की तरफ से दी गई उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बीमारी के आधार पर जमानत की अवधी तीन महीने बढ़ाने की अपील की थी। इसके साथ ही अब लालू यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करना होगा।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की हाईकोर्ट में से कहा गया कि लालू यादव मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट से लालू इलाज कराकर आने के बाद अपने घर चले जाते हैं और वह अपनी जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद लालू प्रसाद यादव वकील प्रभात कुमार ने कहा कि "अब उनका इलाज रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आरआईएमएस) में होगा। उन्हें मुंबई के एशियाई हार्ट इंस्टीट्यूट से लाया जाएगा जहां उन्हें वर्तमान में भर्ती कराया गया है।" 
इससे पहले लालू यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए लालू की तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी।

तेजस्वी ने ट्वीट में कहा कि ‘’मुंबई में अपने पिता का के स्वास्थ्य का हाल जानने आया हूं। इन्फेक्शन बढ़ने के कारण उनकी सेहत में लगातार गिरती जा रही है जिससे मै बहुत चिंतित हूं। मैं दुआ करता हूं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम तैनात है।‘’

लालू यादव चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में रहे लेकिन खराब सेहत की वजह से उन्हें पहले रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजा गया था।
लालू यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी पर जमानत पर बाहर आए थे, उसके बाद से ही उनकी तबीयत में लगातार गिरावट हो रही है।