दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने इन दोनों सहित 11(ग्यारह) विधायकों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है। मामला है मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से हुई मारपीट का। 

जिसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को 25 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। 

 

 

यह मामला 19 फरवरी का है जब सीएम आवास पर आधी रात को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ  मारपीट व बदसलूकी की गई थी। इस केस में 13 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ 11 अन्य विधायकों के नाम शामिल हैं। 

पटियाला हाउस कोर्ट में सील कवर में 1533 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। सूत्रों के मुताबिक, इस केस में केजरीवाल के तत्कालीन अडवाइजर वी.के. जैन को मुख्य गवाह बनाया गया है। 

उनके बयान के मुताबिक, जब अंशु प्रकाश की पिटाई शुरू हुई थी तब उनका चश्मा जमीन पर गिर गया था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं आया था, क्योंकि जांच में पाया गया, कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे काफी दूरी पर थे। जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग साफ नहीं हुई। 

घटना के दो दिन बाद सिविल लाइन्स पुलिस ने वी.के. जैन से पूछताछ की थी। शुरुआत में वह कुछ साफ नहीं बता पा रहे थे लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट के सामने बंद कमरे में पूछताछ हुई और पूरी घटना का खुलासा हुआ। जिसके बाद पुलिस ने वी.के.जैन को गवाह बनाने का फैसला किया।