आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल सहित दो और अभियुक्तों को 2013 में दंगा भड़काने के लिए उकसाने, पुलिस वालों की पिटाई और उपद्रव के मामले में दोषी करार दिया है।

 पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने प्रकाश जारवाल, सलीम और धर्म प्रकाश को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 13 मार्च की तारीख तय किया है। 

यह घटना 30 अगस्त 2013 की एमबी रोड पर वायुसेनाबाद के निकट की है। उस घटना में उग्र भीड़ द्वारा कुछ पुलिस वालों पर हमला किया गया था और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुचाया गया था। 

प्रकाश जारवाल, सलीम और धर्म प्रकाश पर आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया था। 

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शिकायत के मुताबिक घटना वाले दिन शाम को छह बजे पुलिस को सूचना मिली कि तिगरी, एमबी रोड़ पर करीब सौ लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और वाहनों को नुकसान पहुचा रहे हैं। इस भीड़ ने हत्या के एक मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए रोड जाम कर दी थी।  

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घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुची तो वहां ढाई से तीन सौ लोगों को लाठी डंडो के साथ देखा। उसमें से कुछ लोग भीड़ को हिंसा के लिए भड़का रहे थे। पुलिस उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही कुछ लोगों ने रोड पर खड़े वाहनों पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे एक डीटीसी की बस का शीशा टूट गया था। इन्हीं लोगों ने पुलिस पर भी हमला किया था। 

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