लालू के बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपना बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की उस याचिका को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के बंगला खाली करने के आदेश को चुनौती दी थी।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। पटना हाइकोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था।
दरअसल बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हें देशरत्न मार्ग पर स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया था। इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था।
तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। जिसके खिलाफ तेजस्वी ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें बंगला खाली करने का आदेश मिला था।
इसके बाद तेजस्वी ने हाइकोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी थी। जिसे डबल बेंच ने भी खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करने का आदेश दिया था। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, सहित कई पूर्व मुख्यमंत्रियो को बंगला खाली करना पड़ा था।
Last Updated Feb 8, 2019, 2:13 PM IST