नेशनल हेराल्‍ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को फिर से झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग के टैक्स असेसमेंट से जुड़े नोटिस को चुनौती देने वाली राहुल, सोनिया और ऑस्कर फर्नांडिस की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।


नेशनल हेराल्‍ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को फिर से झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग के टैक्स असेसमेंट से जुड़े नोटिस को चुनौती देने वाली राहुल, सोनिया और ऑस्कर फर्नांडिस की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

राहुल और सोनिया गांधी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस नोटिस में नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया है।

कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने हमला बोल दिया भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रा ने कहा कि, ''सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश के कानून को दरकिनार कर नेशनल हेराल्ड मामले में देश की जनता के 5000 करोड़ रुपये का गबन किया'' 

Scroll to load tweet…
Scroll to load tweet…

नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया केस एक बहुचर्चित मामला है। जिसमें राहुल और सोनिया गांधी के 76 फीसदी स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड अखबार छापने वाली कंपनी असोसिएट जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया। इस अखबार के पास राजधानी दिल्ली सहित लखनऊ, पटना, मुंबई, पंचकुला, भोपाल और इंदौर में अरबों रुपए की जमीन है। जिससे करोड़ो रुपए किराए के रुप में आते हैं।

जबकि नेशनल हेराल्ड अखबार छपना दस साल पहले ही बंद हो चुका है। आयकर विभाग के पास यह भी सूचना है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ने एसोसिएट जर्नल को 99 करोड़ रुपए दिए। इस डील में बड़ी टैक्स चोरी का आरोप है।