नई दिल्ली: राहुल गांधी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें अदालत से मांग की गई कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह की धारा में मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी जाए। 

इस मामले को पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीति परेवा ने जिला जज के पास भेज दिया है। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 23 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट को सौंपेगे। वहीं यह तय होगा कि राहुल गांधी के उपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए या नहीं।

राहुल गांधी के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता जोगिंदर सिंह तुली ने शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में साल 2016 में किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान का हवाला दिया गया था। जिसमें राहुल गांधी ने कथित रुप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ‘शहीदों के खून की दलाली’ का आरोप लगाया था। 

तुली का आरोप है कि राहुल गांधी ने साल 2016 में आयोजित किसान यात्रा के दौरान आपत्तिजनक बयान दिया था, जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है। राहुल गांधी ने उरी हमले के बाद पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आयोजित अपनी किसान यात्रा में कथित रुप से प्रधानमंत्री पर सैनिकों के खून की दलाली का आरोप लगाया था।

इस मामले में अगर सुनवाई आगे बढ़ती है तो राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए जाने की नौबत आ सकती है। 

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राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हाल ही में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जिसपर कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके सफाई मांगी थी। 

मीनाक्षी लेखी ने अपनी शिकायत में कहा था कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में कोर्ट के आदेश को जनता के सामने गलत तरह से पेश किया है। उन्होंने चौकीदार चोर है, बयान को इस तरह से पेश किया है जैसे वह सुप्रीम कोर्ट का बयान हो। कोर्ट ने राफेल मामले को लेकर कुछ दस्तावेजो कि स्वीकार्यता तय की थी।

लेकिन राहुल गांधी ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान पर लिखित माफी मांग ली।