कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर के  'हिंदू पाकिस्तान' वाले बयान पर कोलकाता की एक अदालत ने उन्हे समन जारी किया है। यह भारत के न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोर्ट द्वार ट्विटर के माध्यम से किसी को समन जारी किया जाएगा।  .

शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A/295A और देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने  के आरोप में समन जारी किया गया है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता सुमित चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने समन जारी किया है।

शशि थरूर ने 12 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह बयान दिया था। थरूर ने कहा कि “आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा अगर इसी ताकत के साथ लौटती है तो लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ जाएंगे। अगर भाजपा जीतती है तो वो नया संविधान लिखेगी जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई जगह नहीं होगी और ये देश हिंदू पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ेगा”

थरूर यहीं नहीं रुके उन्होने कहा कि “महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानियों ने इस सबके लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। सत्ताधारी पार्टी के पास भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने और एक नया संविधान लिखने वाले सारे तत्व मौजूद हैं”।