नई दिल्ली। देश में चल रहे लॉकडाउन-2 के बीच आज से शर्तों पर कुछ दुकानें खुलेंगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने पहले से ही ऐलान किया था। लेकिन सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। जबकि कई राज्य केन्द्र सरकार से इस पर फैसला करने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को ही पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मांगी थी।

कोरोना संक्रमण को रोकने लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच आम जनता के लिए जरूरी सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को आज खोला जाएगा। केन्द्र सरकार ने जब लॉकडाउन-2 का ऐलान किया था तब सरकार ने कहा था कि देश की स्थिति को देखते हुए 24 अप्रैल से कुछ दिनों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। लिहाजा आज जरूरी सेवाओं और सामान की दुकाने खुलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए एक आदेश जारी कर बाजारों में दुकानों को खोलने का फैसला किया है।

हालांकि ये दुकानें कुछ शर्तों के साथ ही खुलेंगी। केंद्र सरकार ने ये आदेश 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत दिए हैं। केन्द्र सरकार के इस आदेश के मुताबिक सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में दुकानें जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाली दुकानों में 50 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार, बार और शराब की दुकानों को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।

शराब की दुकानों को लेकर मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब एक अलग खंड के तहत आती है न कि दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत आती है। लिहाजा इन्हें खोलने की अनुमति नहीं है।हालांकि इससे पहले असम और मेघालय को तालाबंदी के पहले चरण में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। जिसे बाद में वापस ले लिया था। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल को जारी किए गए लॉकडाउन के लिए अपने दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान शराब, गुटका, तंबाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।