यूपी के बलिया डिस्ट्रिक कोर्ट ने तेजाब डालकर जीजा की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में कोर्ट ने महिला पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना दो साल पहले की है। तब पुलिस ने विवेचना करके चार्जसीट दाखिल की थी।
बलिया। यूपी के बलिया डिस्ट्रिक कोर्ट ने तेजाब डालकर जीजा की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में कोर्ट ने महिला पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना दो साल पहले की है। तब पुलिस ने विवेचना करके चार्जसीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी की गई।
रिश्ते में जीजा-साली भी लगते थे दोनों
बलिया जनपद के फेफना थानांतर्गत मिड्ढा गांव की रहने वाली अजरा खातून उर्फ अजरा ने 20 जुलाई 2022 को अपने देवर परवेज अहमद (जो कि रिश्ते में उसका बहनोई भी लगता है) पर तेजाब डाल दिया था। जिससे परवेज गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में परवेज के घरवालों ने अजरा खातून के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अजरा खातून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
कोर्ट ने उम्रकैद के साथ 10 हजार का लगाया जुर्माना
बलिया पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने शनिवार को दोषी अजरा खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार अजरा और परवेज के बीच संपत्ति के बंटवारे का विवाद चल रहा था। उसी में दोनों परिवारों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका था। उसी झगड़े की खुन्नस में अजरा ने परवेज के चेहरे और शरीर पर तेजाब डाल दिया था। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था।
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Last Updated Apr 7, 2024, 5:54 PM IST