असल में दतरेगी गांव के रहने वाले दसरू यादव ने एक सांप को मार दिया था। जिसके बाद वन अफसरों ने इसके घर से मरे हुए सांप को अपने कब्जे में लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी।
रायपुर। कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति को सांप को मारने पर जेल हुई है। जी हां ये सच है कि सांप को मारने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला के पलारी ब्लॉक के दतरेगी गांव के एक आदमी को सांप को मारना महंगा पड़ा। सांप को मारने के जुर्म से उसे अब जेल की हवा खानी पड़ रही है। यही नहीं पुलिस ने उसे 13 दिन के रिमांड पर ले लिया।
असल में दतरेगी गांव के रहने वाले दसरू यादव ने एक सांप को मार दिया था। जबकि ये सांप दुर्लभ प्रजाति का अहिराज था। जिसके बाद वन अफसरों ने इसके घर से मरे हुए सांप को अपने कब्जे में लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। जानकारी के मुताबिक दसरू यादव ने एक दुर्लभ प्रजाति का सांप अहिराज देखा और उसे बोरी में बंद कर अपने घर ले आया और जहां उसे मार दिया।
इसी बीच किसी ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी कि दसरू ने दुर्लभ प्रजाति का सांप पकड़ा तो वन विभाग की टीम दसरू के घर पहुंची। वहां देखा कि दसरू ने सांप को मार दिया था और उसे उनसे अपने गले में लटका रखा था। इसके बाद वन विभाग के अफसरों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और मृत सांप को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर ने सांप को मारने की पुष्टि की।
इसके बाद दसरू यादव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने दसरू को गिरफ्तार कर बलौदाबाजार कोर्ट में पेश किया जहां उसे 13 दिनों की रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में वन अफसरों का कहना है कि जिस सांप को मारा गया वह दुर्लभ प्रजाति का सांप अहिराज था। लिहाजा दसरू यादव के खिलाफ वन अधिनियम 1972 की धारा नौ और 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिसके तहत 13 दिनों के रिमांड पर लिया गया है।
Last Updated Aug 9, 2019, 6:50 AM IST