मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में 24 घंटे के भीत्तर बदलाव करें। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।