सज्जन कुमार
(Search results - 22)NewsApr 15, 2019, 3:58 PM IST
1984 सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को नहीं मिली जमानत, अगस्त तक जेल में रहना होगा
सीबीआई ने सज्जन कुमार की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करने का किया था अनुरोध। एजेंसी ने कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट सज्जन कुमार को जमानत देता है, तो लंबित मामलों की ठीक से जांच नहीं हो सकेगी।
NewsApr 8, 2019, 3:05 PM IST
1984 सिख दंगा मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सज्जन कुमार पर चल रहे मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी
- सीबीआई ने सज्जन कुमार की ओर से दाखिल जमानत याचिका का विरोध किया है। शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई से पूछा अगर सज्जन कुमार को जमानत दी जाती है तो क्या वह परेशानी का सबब बनेंगे?
NewsMar 7, 2019, 6:54 PM IST
सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की मुश्किल बढ़ी, पति और बेटा गंवाने वाली गवाह अपने बयान पर कायम
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में अहम गवाह चाम कौर अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वह फिर कहना चाहती है कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ही दंगाइयों को निर्देश दे रहे थे।
NewsJan 14, 2019, 8:54 AM IST
सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट पूर्व कांग्रेसी नेता और दिल्ली हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए सज्जन कुमार की अपील पर आज सुनवाई करेगा. सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था. आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.
NewsJan 11, 2019, 2:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में 14 जनवरी को होगी सज्जन कुमार की अपील पर सुनवाई
पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके तहत वो सरेंडर करने के लिए और समय चाहते थे. इसके बाद सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
NewsDec 31, 2018, 6:55 PM IST
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार से जुड़ा घटनाक्रम, जानिये कब क्या हुआ
1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
NewsDec 31, 2018, 6:47 PM IST
1984 दंगेः सिख नेता बोले, हर दोषी को कानून के कठघरे में लाए जाने तक चैन से नहीं बैठेंगे
दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।
NewsDec 31, 2018, 11:51 AM IST
जाने कैसे.. सज्जन कुमार की नई साल की पहली सुबह कटेगी जेल में
सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर विंटर वेकेशन के दौरान 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की संभावना नहीं है।
NewsDec 21, 2018, 12:26 PM IST
जेल में नए साल की पहली सुबह देखेंगे सज्जन कुमार
सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद की सजा पाने के बाद आज सज्जन कुमार को हाईकोर्ट से दूसरा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की सरेंडर का समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।
NewsDec 18, 2018, 4:23 PM IST
यूपी-बिहार पर कमलनाथ के बयान पर बुरी फंसी कांग्रेस, सहयोगी दलों ने भी जताया विरोध
मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ बुरे फंस गए हैं। कमलनाथ के बयान के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया है। लिहाजा विपक्ष को एकजुट करने में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। कांग्रेस पहले से ही राफेल डील और सज्जन कुमार के मामले में अपने सहयोगियों का भी विरोध झेल रही है।
NewsDec 18, 2018, 12:11 PM IST
सज्जन कुमार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, राहुल को भेजा इस्तीफा !
दिल्ली हाईकोर्ट से 1984 के सिख दंगों में दोषी और उम्रकैद की सजा पाने वाले कांग्रेसी दिग्गज सज्जन कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कुमार ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा है। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुमार ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें कम करने की कोशिश की है।
NewsDec 17, 2018, 9:33 PM IST
1984 सिखों का नरसंहारः 34 साल से रिसते ज़ख्म
31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या के बाद दिल्ली में सिखों का कत्ल-ए-आम शुरु हो गया। दो नवंबर दिल्ली छावनी के राजनगर में दंगाइयों ने केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की बर्बर हत्या कर दी। इस मामले में 21 साल बाद 2005 में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर दर्ज की। इसके लिए पीड़ितों की शिकायत और नानावटी आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया गया। दंगों के 26 साल बाद 13 जनवरी 2010 को आरोपपत्र दाखिल हुआ लेकिन 30 अप्रैल 2013 को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार निचली अदालत से बरी हो गए। हालांकि 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने में सभी 6 को दोषी माना और सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, बलवान खोकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं किशन खोकर और महेंद्र यादव को 10 साल की सजा दी गई।
NewsDec 17, 2018, 4:12 PM IST
‘सज्जन कुमार को मिले फांसी की सजा’
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सिख दंगों के मामले में सजा सुना दी गई है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदरपाल सिंह बग्गा इससे खुश नहीं हैं। वह सज्जन कुमार को फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं। उन्होंने सज्जन सजा ए मौत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है।
NewsDec 17, 2018, 2:22 PM IST
1984 सिख नरसंहारः सिख समुदाय के नेता बोले, बेनकाब हुई कांग्रेस
1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
NewsDec 17, 2018, 2:19 PM IST
1984 सिख नरसंहारः दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीगल सेल ने क्या कहा
1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।