नई दिल्ली। फाईनेंसियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का पेमेंट करने की लास्ट डेट 15 सितंबर निर्धारित की गई है। जिन टैक्स पेयर्स को यह पेमेंट करना आवश्यक है, उन्हें किसी भी जुर्माने से बचने के लिए समय पर पेमेंट करना सुनिश्चित करना चाहिए।

किसे एडवांस टैक्स का करना है पेमेंट?
जिन लोगों की कुल टैक्स लायबिलिटी सोर्श पर टैक्स डिडक्शन (TDS) के बाद 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होगा। इसमें सैलरीड कर्मचारी, फ्रीलांसर और बिजिनेसमैन शामिल हैं। हालांकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटिजंस जिनकी बिजिनेस इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट करने से छूट दी गई है।

एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लास्ट डेट
एडवांस टैक्स का पेमेंट पूरे वर्ष में 4 किस्तों में किया जाता है।

  • 15 जून तक 15 प्रतिशत
  • 15 सितंबर तक 45 प्रतिशत
  • 15 दिसंबर तक 75 प्रतिशत
  • 15 मार्च तक 100 प्रतिशत

एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें?
आप एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं।

एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें?

  • 1. इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
  • 2. अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करें।
  • 3. "ई-पे टैक्स" के अंतर्गत, "एडवांस टैक्स" चुनें।
  • 4. पैन और मूल्यांकन वर्ष सहित अपना डिटेल फिल करें।
  • 5. नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई का उपयोग करके पेमेंट पूरा करें।

एडवांस टैक्स का भुगतान ऑफलाइन कैसे करें?

  • 1. किसी स्पेशीफाईड बैंक शाखा में जाएं।
  • 2. पेमेंट के लिए चालान 280 भरें।

लेट पेमेंट के लिए पेनॉल्टी
यदि आप टाइम लिमिट से चूक जाते हैं, तो आपको पेनॉल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

1. धारा 234B के तहत: यदि आप वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी कुल कर देयता का 90 प्रतिशत भुगतान नहीं करते हैं, तो आपसे प्रति माह 1% ब्याज लिया जाएगा।

2. धारा 234C के तहत: यदि आप समय पर किसी भी अग्रिम कर किस्त का भुगतान करने से चूक जाते हैं, तो प्रति माह 1% का जुर्माना लगाया जाएगा।

समय पर पेमेंट क्यों महत्वपूर्ण है?
अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट किस्तों में करने से वित्तीय बोझ को पूरे वर्ष में फैलाने में मदद मिलती है और भारी जुर्माने से बचा जा सकता है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि आपके टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कोई विसंगति न हो।


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