IRDAI New Rules: बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए कई नए फैसले लिए हैं, जिनमें जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा से जुड़े सभी प्रकार के बीमा शामिल हैं। बीमा नियामक के नए नियम 1 अप्रैल से पहले जारी हेल्थ पॉलिसियों पर 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इससे हेल्थ पॉलिसी से ग्राहकों को काफी फायदा होगा। नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों के अनुसार बीमा कंपनियों को कैशलेस अथारिटी को एक घंटे के भीतर मंजूरी देनी होगी और डिस्चार्ज सूचना मिलने के 3 घंटे के भीतर अंतिम मंजूरी देनी होगी। इन नए नियमों के कारण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों का प्रीमियम 10-15% तक बढ़ गया है।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों का प्रीमियम बढ़ा
बीमा कंपनियों का कहना है कि नए नियमों के कारण प्रीमियम में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मेडिकल महंगाई भी एक बड़ी वजह है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों की कीमतें बढ़ी हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के MD और CEO आनंद रॉय के अनुसार IRDAI के मास्टर सर्कुलर ने पॉलिसी कवरेज और वेटिंग पीरियड के नियमों को स्पष्ट किया है, जिससे पॉलिसीहोल्डर्स को अधिक स्पष्टता मिली है, लेकिन इससे कास्ट में भी इजाफा हुआ है।

मोरेटोरियम पीरियड में बदलाव
IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर क्लेम के लिए मोरेटोरियम पीरियड को 8 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉलिसी 5 साल से अधिक समय तक एक्टिव रहती है, तो बीमा कंपनी नॉन-डिस्क्लोजर या गलतबयानी के आधार पर क्लेम को खारिज नहीं कर सकेगी, सिवाय फ्रॉड के मामलों के।

प्रीमियम छूट का क्या है ऑप्शन?
पॉलिसीधारकों को अब यह ऑप्शन मिलेगा कि वे बिना किसी क्लेम किए इंश्योरेंस एमाउंट को बढ़ाएं या फिर प्रीमियम पर छूट प्राप्त करें। यह ऑप्शन प्रीमियम में वृद्धि से परेशान पॉलिसीधारकों के लिए राहत प्रदान करेगा।

पॉलिसी रद्द करने का अधिकार
IRDAI ने पॉलिसीहोल्डर्स को यह अधिकार दिया है कि वे साल में किसी भी समय अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को 7 दिन का नोटिस देकर रद्द कर सकते हैं। बीमा कंपनियों को बचे हुए समय का प्रीमियम वापस करना होगा।

 

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