नई दिल्ली। जैसे ही कोई व्यक्ति नौकरी करना शुरू करता है, उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा उसके PF एकाउंट में जमा होना शुरू हो जाता है। इस पैसे को लॉग टाइम तक इन्वेस्ट करने पर यह इंटरेस्ट के साथ रिटायरमेंट पर वापस मिल जाता है। हालांकि, कई बार व्यक्ति को रिटायरमेंट से पहले भी अपने पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) को कुछ ही स्थितियों में वापस पाया जा सकता है। रूल्स के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) को तीन स्थितियों में निकाला जा सकता है।

इन तीन परिस्थितियों में निकल सकता है PF का पैसा

  • 1. अगर आप 58 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, तो आपको अपना पैसा इंटरेस्ट रेट के साथ वापस मिल जाता है।
  • 2. किसी भी स्थिति में अगर कोई वर्किंग पर्सन अनईंप्लाएड हो जाता है तो उसे दो महीने तक बेरोजगार रहने पर पीएफ से पैसे निकल सकते हैं।
  • 3. अगर कोई वर्किंग पर्सन रिटायरमेंट की उम्र से पहले मर जाता है तो यह पैसा वापस मिल सकता है।

इन परिस्थितियों में भी PF से ले सकते हैं मदद

इन स्थितियों के अलावा कोई व्यक्ति अपनी कुछ बड़ी जरूरतों के लिए भी PF का पैसा निकाल सकता है। हालांकि इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जिसे फॉलो करने के बाद ही PF का पैसा निकाला जा सकता है। PF का पैसा निकालने के लिए जो नियम है, उसके तहत ही पैसे का विड्राॅल हो सकता है। 

शादी के लिए निकाल सकते हैं PF
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) रूल्स के मुताबिक कोई भी सेलरीड व्यक्ति परिवार में शादी के लिए यह पैसा निकाल सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। शादी के लिए PF का पैसा कुछ शर्तों के तहत निकाला जा सकता है।

PF निाकालने की टाइम लिमिट
PF का पैसा निकालने के लिए कम से कम 7 साल की सर्विस पूरी करना जरूरी है। सेलरीड व्यक्ति शादी के लिए PF  का पूरा पैसा नहीं निकाल सकता। कोई व्यक्ति PF से ब्याज सहित कर्मचारी के अंशदान का सिर्फ 50% ही निकाल सकता है।

किसकी शादी के लिए PF निकालने का है रूल
कोई व्यक्ति अपनी शादी के खर्च के लिए PF का पैसा निकाल सकता है। हालांकि, अगर व्यक्ति के घर में शादी है, तो भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है।

 


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