नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयरों को राहत देने और कर विभाग के साथ विवादों को कम करने के लिए e-डिस्प्यूट समाधान योजना 2022 शुरू की है। इस नई योजना के तहत वे टैक्स पेयर्स जो एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी ₹10 लाख से कम वाले मामलों में विवादित हैं, वे अपने क्षेत्रीय डिस्प्यूट समाधान समिति (DRC) के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अप्लाई कर सकते हैं।

DRC के साथ टैक्स पेयर्स कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इस योजना के तहत कुछ नॉर्म्स को पूरा करने वाले टैक्सपेयर्स अपने क्षेत्र के लिए डिस्प्यूट रिजुलेशन कमेटी (DRC) के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अप्लाई कर सकते हैं। ये DRC देश भर के सभी 18 अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और इन समितियों की लिस्ट, उनकी संपर्क जानकारी के साथ, इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध है।

टैक्स पेयर्स e-डिस्प्यूट समाधान सिस्टम का कब कर सकते हैं यूज?
टैक्स पेयर्स e-डिस्प्यूट समाधान सिस्टम का ऑप्शन उन मामलों में चुन सकते हैं, जहां टैक्स डिपार्टमेंट के आदेश में 10 लाख रुपये से कम के एमाउंट शामिल है और संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए इनकम 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसके अलावा आदेश किसी खोज या सर्वेक्षण पर आधारित नहीं होना चाहिए, न ही विदेशी देशों के साथ समझौतों (इनकम टैक्स एक्ट की धारा 90 या 90A) के तहत प्राप्त जानकारी पर आधारित होना चाहिए।

e-डिस्प्यूट समाधान सिस्टम का यूज करने के लिए फाॅलों करें ये 8 स्टेप

  • 1. अपने पैन या टैन को यूजर्स ID के रूप में यूज करके इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • 2. डैशबोर्ड पर जाकर "ई-फाइलें" ऑप्शन चुनें।
  • 3. इनकम टैक्स फ़ॉर्म" पर जाएं।
  • 4. इनकम टैक्स फ़ॉर्म फ़ाइल करें" पर क्लिक करें।
  • 5. इनकम के किसी भी सोर्श पर निर्भर न होने वाले व्यक्ति" सेक्शन में "डिस्प्यूट रिजुलेशन कमेटी" (फ़ॉर्म 34BC) चुनें।
  • 6. आवश्यक डिटेल के साथ फ़ॉर्म 34BC भरें।
  • 7. दर्ज की गई जानकारी की समीक्षा करें।
  • 8. आधार OTP, EVC या DSC का उपयोग करके फ़ॉर्म को ई-वेरीफाई करें।

 


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