क्या आप महाकुंभ 2025 में दुकान खोलना चाहते हैं? जानें दुकान लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन, नीलामी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे।
Maha Kumbh 2025: प्रयागराज महाकुंभ 2025 दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक माना जाता है। संगम तट पर आयोजित यह मेला व्यापार के भी बड़े अवसर प्रदान करता है। इस बार 40-45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। क्या आप इस महाकुंभ में अपनी दुकान खोलने की योजना बना रहे हैं, यहां हम आपको इसके बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं।
कैसे खोलें महाकुंभ में अपनी दुकान?
उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ मेले में दुकानों की नीलामी करती है। नीलामी की तारीख और समय की जानकारी संबंधित विभाग की वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय में उपलब्ध होती है। नीलामी में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप कुंभ मेले में पूजा सामग्री (दीप, अगरबत्ती, फूल), वस्त्र और बर्तन, फल और सब्जियां, प्रसाधन सामग्री, दूध और अन्य डेली यूज की वस्तुएं और खानपान की दुकानें (चाय, नाश्ता, आदि) खोल सकते हैं।
महाकुंभ में दुकान खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज
महाकुंभ में दुकान खोलने के लिए नीलामी के पूर्व निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मूल प्रति जमा करनी होगी। नीलामी राशि पहले से तय होगी। जिसे नीलामी से एक दिन पहले शाम 5 बजे तक जमा करनी होती है। रजिस्ट्रेशन और नीलामी प्रोसेस से जुड़े पेमेंट के लिए एक्टिव बैंक एकाउंट होना चाहिए। यदि आप पहले से व्यापारी हैं, तो जीएसटी नंबर और बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश करना पड़ सकता है।
दुकान खोलने से पहले इन बातों पर दें ध्यान
दुकानों का आवंटन नीलामी प्रोसेस के दौरान किया जाता है। संगम तट और मुख्य मार्गों के पास की दुकानों की मांग अधिक होती है। महाकुंभ में पूजा सामग्री, फूड आइटम और डेली यूज की चीजों की अधिक डिमांड रहती है। ऐसे प्रोडक्ट चुनें जो श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा कर सकें। पिछले कुंभ में अखाड़ा परिषद ने गैर-सनातनियों को दुकानें खोलने से रोकने की मांग की थी। इस बार भी व्यापार की अनुमति के लिए धर्म संबंधी शर्तें लागू हो सकती हैं। प्रशासन ने प्लास्टिक प्रतिबंध और साफ-सफाई तय करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज करें।
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Last Updated Nov 29, 2024, 10:44 PM IST