Pan Card: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दिए जाने वाला एक परमानेंट एकांउट नंबर (Unique Identification Card) को ही पैन कार्ड कहते हैं। इस कार्ड को किसी भी तरह के फाईनेंसियल ट्रांजेक्शन के रिकार्ड के लिए बहुत आवश्यक होता है।
Pan Card: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दिए जाने वाला एक परमानेंट एकांउट नंबर (Unique Identification Card) को ही पैन कार्ड कहते हैं। इस कार्ड को किसी भी तरह के फाईनेंसियल ट्रांजेक्शन के रिकार्ड के लिए बहुत आवश्यक होता है। पैन कार्ड इनकम टैक्स भरने, एकाउंट ओपेन करने, डीमेट अकाउंट खोलने एवं अन्य फाईनेंसियल वर्क के लिए उपयोगी होता है।
क्या होता है पैन कार्ड?
पैन कार्ड (Pan Card) का फुल फार्म परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) होता है। पैन कार्ड में 10 डिजिट का अल्फानुमेरिक नंबर दिया जाता है, उस अल्फानुमेरिक नंबर में आपकी डिटेल फिल होती है। पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कैसे करना है, क्या-क्या डाक्यूमेंट लगेगा? आईए जानते हैं।
पैन कार्ड (Pan Card) के लिए इलेजिबिलटी
- पैन कार्ड बनवाने के लिए भारतीय मूल का नागिरक होना अनिवार्य है।
- पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड होना चाहिए।
- पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- इनके अलावा 2 फोटो, Email ID, सिग्नेचर प्रूफ होना जरूरी होता है।
पैन कार्ड (Pan Card) बनवाने के लिए अप्लाई प्रॉसेज
- पैन कार्ड बनवाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर एक “Instant E Pan Card” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इंस्टेंट ई पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने पर नया पेज खुलकर आएगा।
- उस पेज में “Get A New Pan Card” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जिसके बाद एक नया एप्लीकेशन फार्म खुलकर आ जाएगा।
- उस एप्लीकेशन फार्म को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे फिल करें।
- एप्लीकेशन फार्म फिल करने के बाद सभी डाक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दें।
- सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जिसके बाद नेट बैंकिंग के जरिए फीस पेमेंट करें।
- फीस पे करने के बाद एक रिसीविंग मिलेग, जो पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के काम आएगी।
पैन कार्ड (Pan Card) का स्टेटस चेक एवं डाउनलोड करने का ये है प्रॉसेज
- पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए होम पेज पर “New E Pan Card” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पेज पर “Check & Download E Pan Card” कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब वहां पर एप्लीकेशन नंबर फिल कर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद स्क्रीन पर पैन कार्ड का स्टेटस दिखने लगेगा।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर पैन कार्ड जारी कर दिया है तो उसे डाउनलोट कर लें।
ये भी पढ़ें...
UP में नेशनल हाईवे का बढ़ गया टोल टैक्स- देंखे क्या है नई रेट लिस्ट
Last Updated Jun 2, 2024, 11:41 AM IST