नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (PPF) में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। 15 साल की मैच्योरिटी विड्राल पीरियड वाले इस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें दूसरे निवेशों के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिलहाल सालाना 7.1% ब्याज मिल रहा है, जो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (बैंक FD) से काफी ज्यादा है। इस स्कीम में हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 15 साल में करीब 3.21 लाख रुपये मिल सकते हैं।

3000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर मेच्योरिटी के वक्त कितना मिलेगा पैसा?
PPF में इन्वेस्ट 500 रुपये से शुरू किया जा सकता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद आपके पास करीब 1.6 लाख रुपये का फंड इकट्ठा हो जाएगा। वहीं अगर हर महीने 2 हजार रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में करीब 6.43 लाख रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है। यदि 3 हजार रुपये निवेश करते हैं तो आपको 9.64 लाख रुपये मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि एक फाईनेसिय ईयर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1.5 लाख रुपये है।

वर्तमान इंटरेस्ट रेट पर ये है कैलकुलेशन 

मंथली इन्वेस्टमेंट 15 साल मेच्योरिटी पीरियड 20 साल मेच्योरिटी पीरियड
500 रुपये 1.6 लाख रुपये 2.65 लाख रुपये
1 हजार रुपये 3.21 लाख रुपये 5.30 लाख रुपये
2 हजार रुपये 6.43 लाख रुपये 10.60 लाख रुपये
3 हजार रुपये 9.64 लाख रुपये 15.91 लाख रुपये


पोस्ट ऑफिस या बैंक- कहीं भी खोलें एकाउंट
आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में PPF एकाउंट ओपेन कर सकते हैं। अपने नाम के अलावा आप इसे बच्चों के नाम पर भी खोल सकते हैं। लेकिन जब तक वे 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप केयरटेकर के तौर पर एकाउंट मेंटेंन करेंगे। रूल्स के मुताबिक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर  PPF एकाउंट नहीं खोला जा सकता।

मैच्योरिटी के बाद 5 साल के लिए बढ़ाने का ऑप्शन
PPF एकाउंट का लॉक इन पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। लेकिन आप इसे 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। आप मैच्योरिटी अमाउंट को कुल 20 साल तक रख सकते हैं। इस दौरान रेगुलर इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से 1 साल पहले आपको एक एप्लीकेशन देना होगा कि आप इसका एक्सटेंशन चाहते हैं। 20 साल बाद भी इसे फिर से 5 साल बढ़ाया जा सकता है।

5 साल तक लॉक रहता है पैसा
PPF एकाउंट में प्री-विदड्रॉल के लिए लॉक-इन पीरियड 5 साल का होता है। इसका मतलब है कि जिस वर्ष एकाउंट ओपेन किया गया है, उसके बाद 5 साल तक इस एकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते। इस पीरियड के पूरा होने के बाद फॉर्म 2 भरकर प्री-विदड्रॉल किया जा सकता है। हालांकि, 15 साल से पहले मैच्योरिटी विड्राल नहीं किया जा सकता। 

EEE देता है PPF पर टैक्स छूट 
PPF EEE टैक्स कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि स्कीम में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उस इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है। इसलिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के हिसाब से PPF इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है।।

क्या PPF एकाउंट जब्त हो जाता है?
कर्ज या किसी अन्य देनदारी के मामले में PPF एकाउंट को किसी कोर्ट या आदेश द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में भी यह स्कीम अच्छी और उपयोगी है।

PPF पर मिल सकता है सस्ता लोन
PPF एकाउंट में जमा एमाउंट पर आपको सस्ता लोन भी मिल सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आप जिस वित्तीय वर्ष में एकाउंट ओपेन किए हैं, उसे छोड़कर अगले वर्ष से पांच साल के पीरियड में PPF एकाउंट से लोन लेने के हकदार हैं। आपको जमा राशि पर मैक्सिमम 25% तक का लोन मिल सकता है।

 


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