RBI Banking Ombudsman Scheme: अगर आपका कोई मामला बैंक में अटका हुआ है, आप बार-बार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है या बैंक अधिकारियों ने आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किया है तो आप इस मामले की शिकायत RBI बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत कर सकते हैं। इस योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शिकायतकर्ता की कंप्लेन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है।

कंप्लेन का कितने दिन में होता है समाधान?
यह स्कीम कस्टमर को सुविधा और बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत ग्राहक किसी भी बैंक अधिकारी, कर्मचारी या समय पर सर्विसेज न मिलने की शिकायत बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं। निशुल्क की जाने वाली इस शिकायत का समाधान 30 दिन के भीतर किया जाता है।

कब कर सकते हैं कंप्लेन?
एकीकृत लोकपाल योजना के तहत आप बैंक से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत तभी कर सकते हैं, जब आपने पहले बैंक, एनबीएफसी आदि को लिखित में शिकायत की हो और उस शिकायत को खारिज कर दिया गया हो, 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिला हो या संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया हो। विनियमित इकाई से जवाब न मिलने की स्थिति में कस्टमर 1 साल 30 दिनों के भीतर लोकपाल से शिकायत कर सकता है।

कितने तरीकों से कर सकते हैं शिकायत?
1. बैंकों से जुड़े किसी भी मामले की ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करने के लिए आपको https://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर File a Complaint का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप मामले की कंप्लेन कर सकते हैं।
2. आप चाहें तो RBI द्वारा नोटिफिकेशन सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर पर मेल के जरिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी शिकायत लिखकर सभी डाक्यूमेंट संलग्न करके CRPC@rbi.org.in पर भेजना होगा।
3. अगर आप फिजिकल फॉर्म में कंप्लने दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायतकर्ता या उसके अथराईज्ड रिप्रजंटेटिव को शिकायत पर सिग्नेचर करने होंगे, जिसके बाद आप कंप्लेन को सभी जरूरी डाक्यूमेंट के साथ दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वो एड्रेस हैं- भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017।


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