कोरोना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को केंद्र ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और हम इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं।

Amal Chowdhury | Asianet News | Updated : Apr 09 2020, 06:06 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को केंद्र ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और हम इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं।

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